सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति (SC) सूची में किसी भी समुदाय को शामिल करने या उसमें परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद के पास है। शुक्रवार को जस्टिस बी. आर. गवई की अगुआई वाली बेंच ने इस मामले में दाखिल याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए उसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि पूरे देश में आरे-कटिका (खटीक) समुदाय को अनुसूचित जाति (SC) सूची में शामिल किया जाए।
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